FSSAI Registration / License क्या होता है ? खाद्य व्यवसाय के लिए ये क्यों जरूरी है ?

FSSAI क्या है ? (What is FSSAI ? )

FSSAI का फुल फॉर्म होता है Food Safety and Standards Authority of India. यह एक सरकारी स्वशासी संस्था है जो भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आती है। यह भारत  में खाद्य पदार्थों के व्यवसायों पर निगरानी एवं नियंत्रण हेतु बनाई गई है। 

भारत में कोई भी व्यक्ति, संस्था या कंपनी जो खाद्य पदार्थों के व्यवसाय (Food Business ) में संलग्न है, फिर चाहे वह सड़क किनारे ठेला लगाने वाला चाट - पकौड़ी वाला हो, होटल ढाबा हो या खाद्य पदार्थों के निर्माण या व्यापार में लगा कोई भी व्यक्ति हो, सभी को FSSAI से रजिस्ट्रेशन या license लेना आवश्यक होता है। 

FSSAI संस्था द्वारा FBO (Food Business Operators) को तीन प्रकार के license प्रदान किए जाते है जो कि व्यवसाय के आकार और स्थिति पर निर्भर करते हैं। 

  1. Basic Registration - ये लाइसेन्स छोटे FBO के लिए होता है जिनका वार्षिक टर्नओवर 12 लाख रुपयों से कम होता है। जैसे कि हाथ ठेला वाले, छोटी मिठाई नमकीन आदि की दुकान वाले । 
  2. State License - मध्यम श्रेणी के व्यवसाय इस लाइसेन्स के अंतर्गत आते हैं जिनका टर्नओवर 12 लाख से 20 करोड़ रुपये सालाना तक होता है। 
  3. Central License - इसके अंतर्गत बड़े आकार वाले व्यवसाय आते हैं जिनका वार्षिक टर्न ओवर 20 करोड़ रुपये सालाना से अधिक होता है तथा कारोबार एक से अधिक राज्यों में फैला हुआ होता है। 

FSSAI लाइसेन्स या रजिस्ट्रेशन कैसे प्राप्त करें ? (How to obtain FSSAI License / Registration ?)

FSSAI से लाइसेन्स प्राप्त करना बहुत कठिन काम नहीं है। इसके लिए आपको license की श्रेणी के अनुसार अपने जिले की FSSAI ऑफिस में निर्धारित फॉर्म में आवेदन करना होता है। आपके द्वारा कागजातों की जांच के बाद कुछ दिनों के भीतर लाइसेन्स प्रदान कर दिया जाता है जो सामान्यतः 1 वर्ष के लिए होता है। इसे बाद में renew कराया जा सकता है। 

आजकल आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन भी होती है। इसके लिए आप FSSAI की वैबसाइट  https://foscos.fssai.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस वैबसाइट पर आवेदन में लगने वाले दस्तावेज़ और फीस का विवरण भी दिया गया है जिसे आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। 




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