क्या आपने अपने PAN (Permanent Account Number) को आधार कार्ड (Aadhaar) से लिंक (Link) करा लिया है ? यदि नहीं तो तुरंत कराइए क्योंकि इसकी अंतिम तारीख 31 मार्च 2021 रखी गई है (इसे अब बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दिया गया है)। इसके बाद लिंक कराने पर आपको 1000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।
भारत के आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 139AA के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने PAN नंबर को Aadhaar (आधार) नंबर से link कराना आवश्यक है । जिन लोगों को 1 जुलाई 2017 तक पैन नंबर मिल चुका था और जो आधार के लिए पात्र हैं उन्हें पैन - आधार लिंक कराना अनिवार्य है।
PAN Card और Aadhaar Card को लिंक करने के लिए आपको आयकर विभाग की वैबसाइट https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाना होगा जहां आप Link Aadhaar पर क्लिक करके आसानी से अपने PAN और Aadhaar को लिंक करा सकते हैं।
पैन और आधार को लिंक कराना क्यों आवश्यक है ? (Why is it necessary to link PAN with Aadhaar ?
दरअसल सरकार ने Finance Bill 2021 के जरिये Income Tax Act 1961 में एक नई धारा 234H जोड़ी है जिसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति निर्धारित अंतिम तिथि तक अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ता है तो उसे एक हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है साथ ही साथ ज्यादा TDS भी देना पड़ सकता है।
इसके साथ ही, पैन को आधार से न जोड़ने की स्थिति में आयकर विभाग ने ये भी कहा है कि PAN को निष्क्रिय कर दिया जाएगा अर्थात आपका पैन किसी काम का नहीं रहेगा। आप उसे वित्तीय लेनदेन में उपयोग नहीं कर पाएंगे।
पैन कार्ड एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है और इसलिए इसका अपडेट और एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। बैंकिंग से लेकर शेयर मार्केट या अन्य किसी भी प्रकार के वित्तीय लेनदेन में पैन की आवश्यकता होती ही है। इसके निष्क्रिय होने की दशा में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है।
आयकर विभाग ने PAN-Aadhaar link के लिए 31 मार्च 2021 की तिथि तय की थी लेकिन अब इसे बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दिया गया है।
Central Government extends the last date for linking of Aadhaar number with PAN from 31st March, 2021 to 30th June, 2021, in view of the difficulties arising out of the COVID-19 pandemic.(1/2)@nsitharamanoffc@Anurag_Office@FinMinIndia
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) March 31, 2021
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